केंद्र सरकार का फैसला- टोल प्लाजा पर एक दिसंबर से सभी लेन होगी फास्ट टैग

Aazad Staff

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केंद्र सरकार ने हाइवे के टोल से जुड़े कई नियमों को बदलने का फैसला किया है अब देशभर में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के तहत आने वाले टोल प्लाजा पर १ दिसंबर से सभी लेन फास्ट टैग होंगी। इस नियम का पालन नहीं करने पर २०० % तक का जुर्माना देना होगा।

केंद्र सरकार ने इस साल एक दिसम्बर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा पर केवल फास्टैग से टोल भुगतान स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस साल एक दिसम्बर से सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया जाएगा। इसका पालन न किए जाने पर वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा।

बता दें कि शुरू में एक हाइब्रिड लेन होगी, जहां बिना फास्ट टैग वाले बड़े वाहन ही कैश देकर गुजरेंगे बाद में इन्हें भी फास्ट टैग लेन में बदला जाना है। यह सिस्टम पूरे देश में एक दिसंबर से लागू होगा।

मंत्रालय ने बताया कि कई टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था देखने को मिली है कि बिना फास्टैग वाले वाहन भी फास्टैग लेन से गुजरते हैं और वे नकदी में टोल टैक्स देते हैं। इससे फास्टैग वाली लाइन में भी भीड़ लग जाती है और डिजिटल भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस तरह से डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है।

सरकार का कहना है कि फास्टैग लेन नियम के लागू होने से भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा तथा टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम की समस्या से भी निजात मिलगा।

जो वाहन चालक गलत लेन में दाखिल होंगे उनसे जुर्माने के तहत दोगुना यानी २०० फीसदी टैक्स वसूला जाएगा। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

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