पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ा दी गई है।माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैधता को लेकर चल रही सुनवाई की वजह से पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई. इस महीने की शुरुआत में अदालत ने अन्य सेवाओं की आधार लिकिंग की डेडलाइन 31 मार्च से आगे बढ़ा दी थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पांच मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है।
शीर्ष कोर्ट ने 13 मार्च को बैंक खातों व मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। हालांकि उसने सरकार को विभिन्न योजनाओं का पैसा प्राप्त करने के लिए 12 अंकों का आधार नंबर उनसे जोड़ने की इजाजत दे दी थी।
वहीं देश की शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार और उसकी एजेंसियों को इस कोष से चलने वाली योजनाओं का लाभ उठाने वालों के 12 अंकों वाली आधार कार्ड की बायोमेट्रिक पहचान संख्या को जोड़ने की अनुमति दे दी थी।