पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे निकालने पर लग सकती है रोक, ये है वजह

Aazad Staff

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अपने कुल जमा पैसे से महज 60 फीसदी रकम ही निकाल सकेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक 26 जून को होनी है। इस बैठक में पीएफ अकाउंट से सिर्फ 60 फीसदी रकम निकालने की इजाजत वाले प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। बता दें कि यह चर्चा ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के बढ़ते मामलों को देखते हुए रखा है।

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आप अपने कुल जमा पैसे से महज 60 फीसदी रकम ही निकाल पाएंगे। यह नियम जिनकी नौकरी चली जाती है, उन पर भी लागू होगा। यानी नौकरी जाने के बाद भी आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इससे ऐसे लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है।

ये है वजह-
हाल के वर्षों में बड़ी संख्?या में ईपीएफओ सब्?सक्राइबर्स द्वारा अपने पीएफ अकाउंट की पूरी रकम निकालने के कारण संगठन की चिंता बढ़ गई है। ईपीएफओ ने प्रस्?ताव दिया है कि जो लोग प्राइवेट सेक्?टर में काम करते हैं और फॉर्मल सेक्?टर के हिस्?से हैं, उन्?हें कुल जमा राशि का महज 60 फीसदी निकालने की ही अनुमति दी जाए।

जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ के इस प्रस्?ताव पर कानूनी विवाद छिड़ सकता है, क्?योंकि बड़ी संख्?या में लोग पूरी रकम निकालना चाहते हैं. कुछ मामलों में इम्?पलॉई को पिछले संगठन की तीन महीने की सैलरी के बराबर रकम ही पीएफ अकाउंट से निकालने की अनुमति दी जा सकती है. हालां?कि इसके लिए आवेदन वे नौकरी जाने के कम से कम एक महीने बाद ही कर सकते हैं.

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