वेटिंग ईं-टिकट वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब ट्रेन में सफर करने के लिए आपका ई-टिकट कंफर्म नहीं हो सका है तो भी आप ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रेलवे के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है, जिसके तहत अगर किसी भी रेल यात्री के पास ई-टिकट है और उसका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल है, तो उन्हें भी ट्रेन में यात्रा करने का मौका दिया जाएगा। बहरहाल इस मामले को लेकर रेलवे की तरफ से कोइ बयान सामने नहीं आया है।
साल 2014 में दायर एक याचिका के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग वाले ई-टिकट को कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में रेलवे को यह भी आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द एक ऐसी स्कीम लागू करे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्जी नामों से टिकट बुक कराने वालें एजेंट्स पर रोक लगाई जा सके, जिससे कि बाद में यह ई-टिकट के जरिए यह सीटें वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बाद में ज्यादा पैसे में बेची जा सके।