पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 10 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। इसे बेहद अहम दस्तावेज माना जाता है। इसमें टैक्सपेयर्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां शामिल होती है। आमतौर पर पैन कार्ड बनने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट 4 घंटे में पैन कार्ड उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि इसे बनवाने के लिए आधार कार्ड की जरुरत होगी। जिसके बाद 4 घंटे में ही आपको अपना ई-पैन मिल जाएगा।
अप्रैल 2017 में सीबीडीटी ने ई-पैन की सुविधा लॉन्च की थी. इसके तहत हर आवेदक को ई-मेल के जरिए पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में भेजी जाती है. आवेदक अपनी ई-मेल आईडी से पैन को डाउनलोड कर उसे उपयोग में ला सकता है.
आयकर विभाग ने पैन कार्ड के नियमों में किए ये बदलाव -
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए है। ये बदलाव पांच दिसंबर यानी की आज से लागू हो गए है। इन बदलावों में सबसे अहम बदलाव यह हुआ है कि अब पैन कार्ड पर पिता के नाम की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।
इसके साथ ही पैन कार्ड उन व्यक्तियों के कंपलसरी होगा जो लोग साल भर में बैंक से ढाई लाख रुपये से ज्यादा का लेन देन करते हैं।कारोबारियों को 31 मई 2019 तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर किसी बिजनेस संस्थान का सालाना कारोबार पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तो भी उसे पैन नंबर लेना होगा।