सोमार को मॉसून सत्र के दौरान दो अहम विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसमें पहला ?दं?ड विधि संशोधन विधेयक? और दूसरा राष्?ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पारित कर दिया गया है। दं?ड विधि संशोधन विधेयक में नाबालिक से बलात्?कार करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है।
दं?ड विधि संशोधन विधेयक को 30 जुलाई को लोकसभा में पारित कर दिया गया था। हालांकि राज्?यसभा में दं?ड विधि संशोधन विधेयक को अभी पारित नहीं किया गया है। संसद में इसे पारित किए जाने के बाद इसे राष्?ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बता दें कि ये विधेयक 21 अप्रैल को लाए गए अध्?यादेश की जगह लेगा।
बता दें कि इस विधेयक में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के मामले में न्?यूनतम 20 साल और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्?कर्म के दोषियों के लिए में कम से कम 20 साल के कठोर करावास का प्रावधान है, जिसे आजीवन करावास तक बढ़ाया जा सकता है।
वहीं राष्?ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधान?िक दर्जा देने से जुड़ा 123वां सविधान संशोधन विधेयक राज्?यसभा से पारित हो गया। इसके तहत संवधिान में नया अनुच्?छेद 338 (ख) जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसक तहत सामजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पीछड़े वर्गों के लिए एक आयोग गठित होगा। इसमें एक अध्?यक्ष और उपाध्?यक्ष समेत पांच सदस्?य होंगे। इस विधेयक एक महिला सदस्?य की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इन सदस्?यों की नियुक्ति राष्?ट्रपति करेंगे।