दिल्ली में कूड़े के ढेर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए उप राज्यपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिसम्बर तक शुरू होंगे। तब तक क्या आप किसी के घर से निकला कचरा, दूसरों के घर के सामने फेकेंगे? अगर ऐसा है तो फिर क्यों न इसे राजनिवास (उप राज्यपाल का आवास) के बाहर फेंका जाए? कोर्ट ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि इस पर कोर्ट ने कहा कि आप एक जगह का कूड़ा दूसरे के घर के सामने नहीं फेंक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सक्त होगकर कहा है कि अगर आप राजनिवास मार्ग पर जहां एलजी रहते हैं, वहां कूड़ा क्यों नहीं फेंक देते।
कोर्ट को बताया गया कि सोनिया विहार इलाके में लोग लैंडफिल साइट का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 1800 मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। आपात स्थिति हो गई है। आपको लगातार काम करना पड़ेगा। कूड़े के निपटान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कूड़ा जब घर से इकट्ठा किया जाता है, तो उसे वहीं अलग करने का इंतजाम किया जाना चाहिए।