नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Council) बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों ने मेंगलवार की शाम को हड़ताल वापस ले लिया। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना के लिए प्रस्तावित विधेयक को कई विपक्षी दलों के आग्रह के बाद मंगलवार को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि । संसद की जिस स्थायी कमेटी को बिल भेजा गया है उसे बजट सेशन से पहले ही अपनी रिपोर्ट देनी है।
इस बिल के अंतरगत शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में रखे गए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल में एमसीआई को हटा कर नए संगठन की स्थापना का प्रावधान हैं। साथ ही यह होम्योपैथी, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 'ब्रिज कोर्स' कर एलोपैथी प्रैक्टिस की इजाजत देगा.
एनएमसी बिल आयुष डॉक्टरो को भी मॉर्डन मेडिसिन की प्रैक्टिस की इजाजत देगा। ब्रिज कोर्स उन्हें ऐसा करने की इजाजत देगा।
बहरहाल इस बिल से झोला छाप डॉक्टरों को भी बढ़ावा मिलेगा- डॉ. रवि वानखेड़कर ने कहा, ब्रिज कोर्स उन्हें ऐसा करने की इजाजत देगा। एनएमसी बिल के क्लॉज 49 में नेशनल मेडिकल कमीशन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की साल में एक बार संयुक्त बैठक करने को कहा गया है.बिल में चार स्वायत्त बोर्डों के गठन की बात की गई है जिन पर अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स, मेडिकल संस्थानों के असेसमेंट और रेटिंग की जिम्मेदारी होगी। इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था होगी।