टेलीकॉम कंपनियों को लगा बड़ा झटका, नये मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार पर लगाई रोक

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिये आधार ई-केवाईसी (ई केवाईसी) सत्यापन बंद करने के लिए कहा है। दूर संचार मंत्रालय की ओर से सभी टेलिकाॅम कंपनियों को 5 नवंबर तक इस आदेश को लागू करने का समय दिया है।

केन्द्र सरकार ने सभी निजी टेलीकाॅम कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने टेलिकाॅम कंपनियों के ई केवाईसी के लिए आधार नंबर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर जियो दूरसंचार कंपनी पर पड़ेगा क्यों कि जियो ने सभी उपभोगताओं को सिम आधार के जरिए ही बांटे है।

बता दें कि सिम वेरिफिकेशन के लिए पुराने तरीके ही एक बार फिर से अमल किए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिम को आधार से जोड़ने पर रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार से जोड़ने के लिए निजता का हनन बताया था। दूरसंचार मंत्रालय की ओर से सभी कंपनियों को इस आदेश को लागू करने के लिए 5 नवंबर तक का समय दिया है।

गौरतलब है कि दूरसंचार कंपनियां अभी तक मोबाइल वेरिफिकेशन और ई केवाईसी के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल कर रही थी लेकिन अब सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ा झटका लगा है। इन कंपनियों को अब सिम वेरिफिकेशन के लिए पुराने तरीकों को अपनाना होगा। ऐसे में उसका खर्च बढ़ने की संभावना है।

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