दिल्ली हाई कोर्ट ने वाहन पंजीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। भारत में उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ियों पर भी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने कहा कि शीर्ष संवैधानिक अधिकारियों समेत हर वाहन को कानून का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की हर वाहन पर पंजीकरण नंबर दिखना चाहिए।
पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक हफलनामा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि मंत्रालय ने संबंधित प्राधिकारों को इन वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए पत्र लिखा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना इनकी गाड़ियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है।
न्यायमूर्ती श्री हरिशंकर की पीठ ने कहा कि दिल्ली में हर वाहन को कानून का पालन करना चाहिए। पीठ ने केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए है कि सभी अधिकारियों के वाहनों के नंबर जल्द से जल्द पंजीकृत हो जाए। बता दें कि ये आदेश गैर सरकारी संगठन की याचिका पर जारी किया गया है।