दिल्ली : 40 लाख ओवरएज वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश के बाद दिल्ली में 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।

दिल्ली में 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है इसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन शामिल है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। बता दें कि दिल्ली में कुल 1.10 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सोमवार को फटकाल लगाते हुए नाराजगी जाहिर की थी कि दिल्ली में इतने ज्यादा पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने के एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेशों पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का आदेश दिया था। जिसके बाद बुधवार तक इन सोशल मीडिया अकाउंट पर 18 शिकायतें मिलीं। इसके अलावा बोर्ड ने दिल्ली-एनसीआर में मौजूद ओवरएज वाहनों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। जिसमें 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची देखी जा सकती है। इसके साथ ही एएसजी ने बताया कि सीपीसीबी के समीर ऐप पर भी प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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