दिल्ली - नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी ब्रिज फिलहाल टोल टैक्स फ़्री रहेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया ये फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा. इस मामले में कोर्ट ने कंपनी को कहा कि इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दाखिल की है और टोल कंपनी उसकी अर्जी पर जवाब दाखिल करे. इनकम टैक्स ने कहा है कि कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, जबकि उनके ऊपर टैक्स बकाया है. वहीं कंपनी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद हम टोल वसूल नहीं कर पा रहे है. सुप्रीम कोर्ट अब 21 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.
वहीं इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि कंपनी के ऊपर टैक्स बकाया है फिर भी वह टैक्स नहीं दे रही. जबकि कंपनी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद से हम टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं. पिछली सुनवाई में टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को कैग रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे. तब कोर्ट ने कहा था कि इस रिपोर्ट के सील बंद रहने का हमें कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता.
बता दें कि टोल कंपनी की ओर मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी को रोजाना 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है. DND टोल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टोल को रद्द कर दिया था और इसे लेकर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.