आम आदमी पार्टी के अयोग्य करार दिए गए 20 विधायकों पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। बता दें कि इन 20 विधायको को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था।
इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान विधायकों ने अदालत से कहा था कि कथित रूप से लाभ का पद रखने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का आयोग का आदेश नैसॢगक न्याय का पूरा उल्लंघन है क्योंकि उन्हें आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया।
विधायकों ने पीठ से यह भी आग्रह किया कि इस मामले को नए सिरे से सुनने के निर्देश के साथ वापस आयोग के पास भेजा जाए। उन्होंने हाई कोर्ट में उनकी अयोग्यता को उस समय चुनौती दी थी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी।