'इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के होस्ट सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत , पत्नी की हत्या के आरोप से हुए बरी

Aazad Staff

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टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के होस्ट सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की वर्ष 2000 में चाकू लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

90 के दशक में जी टीवी पर प्रसारित होने वाले ?इंडियाज मोस्ट वांटेड' शो से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया है।

बता दें कि 18 साल पहले सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू इलियासी की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। इस हत्या के मामले में सुहैब इलियासी को दोषी ठहराते हुए 17 साल बाद 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, और उन पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी किया था। लेकिन सुहैब उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे। जिसमें सुनवाई के बाद उन्हें पत्नी की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया।

इलियासी जिस मामले में दोषी पाये गये थे, वो मामला करीब 17 साल पुराना है। 11 जनवरी 2000 को उनकी पत्नी अंजु इलियासी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. इलियासी को शुरू में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने (जो उसकी मौत का कारण बना) के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि सुहैब ने इसका पुरजोर तरीके से खंडन किया था। बता दें कि उनके ऊपर अपनी पत्नी के मौत के आरोप उस वक्त लगाए गए जब साल 2000 में इलियासी का करियर इंडियाज मोस्ट वांटेड शो को को लेकर पूरे शबाब पर था।

टीवी पर प्रसारित होने वाला ये पहला ऐसा शो था जो एंटी क्राइम एक्टीविजम पर आधारित था। इस शो में कुख्यात अपराधियों से जुड़ी इतनी गहन और डिटेल जानकारी होती थी कि पुलिस महकमा भी हैरान रह गया था। ऐसा कहा जाता है कि छह साल के अंदर ही सुहैब इलियासी की मदद से पुलिस ने 135 से ज्यादा शातिर-कुख्यात अपराधियों को पकड़ा था।

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