मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से मिली राहत, २ मार्च तक मिली अंतरिम बेल

Aazad Staff

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत २ मार्च तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि इनकी अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी। जिसके बाद वह सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि को शनिवार २ मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि यह मामला लंदन में १२ ब्रायनस्टन स्क्वायर पर १९ लाख पाउंड (ब्रिटिश पाउंड) की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धनशोधन से जुड़ा हुआ है। जिसका मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा के पास है। वहीं दूसरी ओर, बीकानेर में एक भूमि घोटाले से संबंधित अन्य धन शोधन मामले में भी ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की थी। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाड्रा को एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए थे।

ईडी ने अपने वकील नितेश राणा के जरिए अदालत को बताया था कि मामले में वाड्रा से पूछताछ करने की जरूरत है और उनकी ओर से सहयोग नहीं किए जाने को आधार बनाकर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है।

वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी वह पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार थे। अदालत ने दो फरवरी को उनकी अग्रिम जमानत की अवधि १६ फरवरी तक बढ़ा दी थी और उनसे ईडी के समक्ष पेश होने एवं मामले में सहयोग करने को कहा था।

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