विजय माल्या को लगा झटका, कोर्ट ने बेंगलुरु की संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश

Aazad Staff

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दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्तियां को जब्त किए जाने का निर्देश जारी किया है। विजय माल्या के खिलाफ 12 बैंकों ने ट्रिब्यूनल (न्यायालय) में अपील की थी।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने FERA (खाद्य और पर्यावरण अनुसंधान एजेंसी) उल्लंघन के मामले में विजय माल्या की बेंगलुरू स्थित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। बहरहाल भारत में वापस आने की राह तलाश रहे विजय माल्या के लिए ये एक और झटका माना जा रहा है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने संपत्ती को जब्त किए जाने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की एक अर्जी पर दिया है।

विजय माल्या के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी किया था इसके बाद भी विजय माल्या कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी दायर कर उसकी संपत्ती को आज जब्त किए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ 12 बैंकों ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी । इन बैंकों ने माल्या पर 6,203 करोड़ रुपए बकाया रखने का आरोप लगाया है। ज्ञात हो कि माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रूपए लेकर देश छोड़कर फरार होने का आरोप है।

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