कोपर्डी गैंगरेप और मर्डर मामले में सभी दोषियों को फांसी की सजा

Aazad Staff

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कोपार्डी गांव की मराठा समुदाय की लडकी के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में तीनों आरोपियों को फांसी की सजा

महाराष्ट्र के अहमद नगर में हुए कोपर्डी गैंगरेप और मर्डर मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने अपराधियों जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ को दोषी करार दिया है।

यह वारदात दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही भयावह घटना जैसी ही थी। पड़िता के साथ बर्बरता की सारी हदे बार कर दी गई थी। इस वारदात में पीडिता के बाल खींचे उसके दांतों को तोड़ दिया गया था और उसके शरीर पर दांतों से काटने के निशान थे। गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट में 21 नवंबर को फैसले की सुनवाई हुई थी।

बता दें कि 13 जुलाई 2016 को 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता का शव 13 जुलाई को अहमदनगर जिले के कोपार्डी गांव में मिला था।इस घटना को लेकर पूरे राज्य और खासकर मराठा समुदाय आक्रोशित हो उठा था।

गौरतलब है कि इस घिनौने वारदात को अजाम देने के बाद अपराधियों ने पीड़िता के माता-पिता को धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया गया तो वह उल्टा उन्हीं पर उत्पीड़न केस दर्ज करा देंगे।

गौरतलब है कि इस घटना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और मराठा नेताओं ने 33 बड़े आंदोलन करते हुए इन आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की मांग की थी।

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