सीबीआई की विशेष अदालत ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के 9वें मामले सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। नौकर की हत्या के मामले में इन दोनों को फांसी की सजा के साथ दोनों ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई कोर्ट ने दोनों को धारा 302, धारा 376 और धारा 364 के तहत दोषी ठहराया।
गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहे सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में पेश किया गया. यहीं पर दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।
निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली पर 16 मुकदमे चल रहे हैं. 8 मामलों में विशेष अदालत से फैसला सुनाया जा चुका है. यह 9वां मामला है जिसमें दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि 2005 में निठारी कांड का खुलासा होने के बाद नोएडा की डी5 कोठी में कपड़े और मानव खोपड़िया मिली थीं। जो काफी खौफनाक दिश्यों में से एक था। जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब से कराये जाने पर कई बच्यों और मृतक महिला की खोपड़ी बरामद की गई थी। बहरहाल इस मामले में सीबीआई ने 38 गवाह पेश किए. जबकि बचाव पक्ष ने 1 गवाह पेश किया।