दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फेरा उल्लंघन से जुड़े एक मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरू में स्थित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। बेंगलुरू पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष लोक अभियोजक एन के मत्ता और वकील संवेदना वर्मा के जरिए इस संबंध में अदालत के पहले के आदेश को लागू करने के लिए और समय मांगा था। इसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ताजा निर्देश जारी किए।
अदालत ने राज्य पुलिस को १० जुलाई तक संपत्तियां कुर्क करने के निर्देश दिए है। बता दें कि उसी दिन मामले पर अगली सुनवाई भी होगी। इससे पहले बेंगलुरू पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उसने माल्या की १५९ संपत्तियों की पहचान की है लेकिन वह इनमें से किसी को भी कुर्क नहीं कर पाई।
अदालत ने इस मामले में पिछले साल ८ मई को माल्?या की प्रॉपर्टी को जब्?त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने फेरा उल्?लंघन के मामले में माल्?या को अपराधी घोषित किया था। वहीं १२ अप्रैल २०१७ को माल्?या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। सामान्?य गैरजमानती वारंट के विपरीत ओपन एंडेड गैर जमानती वॉरंट में कोई समय सीमा नहीं होती है।