एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को चिदंबरम और कार्ति को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
हालांकि, कोर्ट ने चिदंबरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम और उनके बेट को विदेश जाने से पहले कोर्ट से मंजूरी लेने को कहा है। फिलहाल पी चिदंबरम सी.बी.आइ की हिरासत में हैं। उनसे आइ.एन.एक्?स मीडिया केस में पूछताछ चल रही है। वहीं आइ.एन.एक्?स केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
बता दें कि साल २००६ में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी. चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री होते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और ६०० करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी दी। इसके साथ ही चिदंबरम पर एयरसेल-मैक्सिस डील केस ३५०० करोड़ की एफ.डी.आ.ई को भी मंजूरी देने का आरोप है।