बिहार के चर्चित चारा घोटाले मामले में लालू यादव समेत 16 दोषियों के खिलाफ आज सजा का ऐलान हो सकता है। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुनवाई होगी। 21 साल पुराने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित अन्य अभियुक्तों को 23 दिसंबर, 2017 को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी। दोषी करार देने के बाद लालू को राची स्थित कारागार में भेज दिया गया था। फिलहाल लालू यादव जेल में बंद है।
आपको बता दे कि अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है। अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में 38 लोग आरोपी थे जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है, वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गये जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था। कुछ आरोपी को खिलाफ 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी। इसके बाद 22 आरोपी बच गए थे, जिनको लेकर यह फैसला सुनाया गया।