राज्यसभा के सभापति द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई महाभियोग याचिका को कांग्रेस ने वापस ले लिया है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह याचिका को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंपने पर ऐतराज़ जताया गया.
कांग्रेस की तरफ़ से वरिष्?ठ अधिवक्?ता कपिल सिब्बल ने SC में पूछा 'किस प्रशासनिक नियम के तहत संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है?' उन्?होंने कहा कि 5 जजों की बेंच में यह ऑर्डर कैसे जा सकता है. इस पर संवैधानिक पीठ ने सिब्बल से कहा, आप मैरिट पर बहस करें. साथ ही उनसे कहा गया कि ऑर्डर की कॉपी ना मांगे. दरअसल, कपिल सिब्बल ने ऑर्डर की कॉपी मांगी थी, ताकि वे इसे चुनौती दे सकें.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया था.
बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू के निर्णय को चुनौती देते हुए कांग्रेस के 2 राज्यसभा सदस्यों प्रताप सिंह बाजवा और अमी याज्ञनिक ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।