GST में फिर फेर बदल 50 वस्तुओं पर लगेगा 28% टैक्स

Aazad Staff

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GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर चार अलग-अलग स्लैबों - 5, 12, 18 तथा 28 फीसदी - के हिसाब से कर लगाया जाता है।

जीएसटी काउंसिल को लेकर गुवाहाटी में हुई बैठक के दौरान 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम लगेगा। इन पर समानों पर अब तक 28 फीसदी टैक्स की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा।

जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद अब केवल 50 वस्तुओं पर ही 28 फीसदी टैक्स लगेगा। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जीएसटी काउंसिल के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 28 प्रतिशत कर दायरे में ज्यादातर लग्जरी कैटेगरी की 50 वस्तुओं को ही रखने का फैसला किया गया।

इस बैठक के दौरान सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद पर अब 18 फीसदी चैक्स लगेगा।

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