केंद्र सरकार जल्द पासपोर्ट में कई बदलाव करने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट धारक का पता प्रकाशित नहीं किए जाने का फैसला किया है।फिलहाल पहले पन्ने पर व्यक्ति की फोटो और आखिरी पन्ने पर घर का पता छपा होता है।
शुक्रवार को सरकार ने ये घोषणा की है कि अब से पासपोर्ट का आखिरी पेज नहीं छापा जाएगा। पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट नियम 1980 के तहत अब आखिरी पन्ना नहीं छापा जाएगा।
विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट और वीजा डिपार्टमेंट के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने पुष्टि की है कि जब पासपोर्ट की अगली श्रृंखला जारी की जाएगी, तो उसमें बदलाव संभव है। जानकारी के मुताबिक पासपोर्ट में सम्मिलित सभी विवरणों की रक्षा के लिए आखिरी पन्ने को खाली रखने का फैसला लिया गया है।
हालांकि जब तक नए पासपोर्ट तैयार न हो जाएं तब तक तो आखिरी पन्ने पर पता प्रकाशित होता रहेगा।
नए पासपोर्ट आने के बाद पुराने पासपोर्ट अवैध नहीं होंगे वो अपने टाइमपीरियड तक वैध रहेंगे। फिलहाल भारत में तीन रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। सरकारी अफसरों के लिए सफेद पासपोर्ट, राजदूतों के लिए लाल पासपोर्ट और ECR और ECNR के लिए नीले रंग का पासपोर्ट।