केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सी.बी.एस.ई ने स्कूल में एडमिशन के नियमों में बदलाव किया है। अभी तक बहुत से बच्चे बोर्ड से पहले ९वीं और ११वीं में स्कूल बदलने के लिए अन्य स्कूलों में आराम से एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। दरसल सी.बी.एस.सी से मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में ९वीं और ११वीं में एडमिशन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों को बोर्ड ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) नाम दिया है।
सी.बी.एस.सी ने इस बारे में सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इसमे बताया गया है कि ९वीं और ११वीं में पढ़ते हुए अलग-अलग कारणों को आधार बनाकर छात्र स्कूल बदलते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पढ़ाई के दौरान भी कुछ छात्र स्कूल बदलने की कोशिश करते हैं। इससे पढ़ाई पर अच्छा असर नहीं पड़ता है।
सी.बी.एस.सी ने एस.ओ.पी बनाया है. इस एस.ओ.पी में अलग-अलग कारणों से स्कूल बदलने के अलग-अलग वर्ग बनाए हैं। सीबीएसई ने स्कूल बदलने के ११ वर्ग बनाए हैं। हर वर्ग में स्कूल बदलने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही कोई स्टूडेंट अपना स्कूल बदल पाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इनमें से किसी नियम को पूरा नहीं करता है तो वह अपना स्कूल नहीं बदल पाएगा।
क्या हैं नए नियम नए नियम के मुताबिक एस.ओ.पी की श्रेणी ४ से १० तक के तहत स्कूल बदलने के लिए छात्रों को १५ अगस्त २०१९ तक दाखिला लेना होगा। इस तारीख तक बोर्ड द्वारा कोई एक्शन नहीं होगा, न ही कोई प्रोसेसिंग फीस लगेगी। हालांकि स्टूडेंट्स को ३० सितंबर २०१९ तक दाखिले का मौका मिलेगा। लेकिन १६ अगस्त से ३० सितंबर के बीच दाखिला लेने पर सभी केस स्कूल द्वारा पहले बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही छात्र को एक हजार रुपए प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी।