आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम और अखिलेश यादव को सीबीआई ने दी क्लिन चीट

Aazad Staff

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सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगने के कारण अखिलेश और मुलायम सिंह यादव को क्लिन चिट दे दी गई।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाने के आभाव में क्लिन चिट दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट को सौंपे अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि इस मामले की जांच अगस्त २०१३ में बंद की जा चुकी है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था। हलफनामे में यह यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी सीबीआई को इस मामले में रेगुलर केस फाइल करने को नहीं कहा था। और ना ही इस मामले में किसी अपराध का पता चला है।

गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने २००५ में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा मुलायम, अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मुकदमा चलाए जाने का अनुरोध किया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

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