पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सराकर ने इस मामले में मकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे इस लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) को केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत थी जो अब मिल चुकी है।
एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में कुल 18 आरोपित हैं, जिनमें पी. चिदंबरम समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है। हालांकि इनमें से सात आरोपितों के खिलाफ अभियोग की मंजूरी भी अलग-अलग विभागों से लेनी होगी। इस मामले में सीबीआई ने कुछ और मोहलत मांगी है जिसे देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई की तारिख आगे बढ़ाई है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होनी है तब तक के लिए पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी है।
सीबीआई एयरसेल..मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी प्रदान करने में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है जबकि प्रवर्तन निदेशालय सौदे से संबंधित कथित धन शोधन के आरोपों की जांच कर रहा है।