काले हिरण के शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट में सलमान ख़ान, सैफ अली ख़ान, तब्बू और नीलम जैसे कलाकारों की आज कोर्ट में पेशी होगी। गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी।
सलमान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा-51 और अन्य कलाकार भारतीय दंड संहिता की धारा-149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में धारा-51 के तहत सलमान खान को अधिकतम छह साल तक की सजा हो सकती है।
इस मामले में सरकारी वकील की दलील-
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे। सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
वहीं सलमान खान के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गए। ऐसे में इस तरह आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।