बीजेपी की रथयात्रा पर पश्चिम बंगाल में लगी रोक, हाई कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Aazad Staff

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी की राज्य में गणतंत्र बचाओ रथ यात्रा निकालने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि शनिवार को हाई कोर्ट ने सिंगल बैंच के फैसले को खारिज कर दिया था।

पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।

कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए 20 दिसंबर 2018 को पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथयात्रा को मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद कोलकाता सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भाजपा की रथयात्रा से राज्य में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए बीजेपी की रथ यात्र पर राज्य में रोक लगा दी गई थी। बता दें कि इससे पहले रथयात्रा की अनुमति नहीं मिलने से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रथयात्रा को अनुमति नहीं दिए जाने के इस फैसले को बीजेपी ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को 7 दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी। कार्यक्रम के मुताबिक, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के तीन हिस्सों में तीन रथ यात्राओं की योजना बनाई थी जो पूरे राज्य की यात्रा के बाद कोलकाता में समाप्त होनी थी। ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य में इस यात्रा को मंजूरी देने पर रोक लगा दी है।

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