बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है।
17 मई 2018 और 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने प्रोन्?नति में आरक्षण को ले नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके बाद बिहार सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया। बिहार सरकार ने प्रोन्नति के नौ दिशानिर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है इस मामले में केंद्री मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश लाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के फैसला तक रोक हटा दी।