विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, एजेंसी को दी गई जांच की छूट

Aazad Staff

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विजय माल्या को इस वर्ष जनवरी महीने में पी.एम.एल.ए / PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था जिसके खिलाफ माल्या ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज दिया है और एजेंसी को जांच के आदेश दिए है।

भगोड़े विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने और अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।

बता दें कि माल्या ने अपनी याचिका में कहा था कि निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसपर रोक लगाई जाए।

विजय माल्या चाहता था कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफ.ई.ओ) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक लोअर कोर्ट और सरकारी जांच एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे।

गौरतलब है कि पी.एम.एल.ए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने माल्या को जनवरी महीने में आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था जिसके खिलाफ माल्या ने खुद को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किए जाने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें, माल्या पर बैंकों के ९००० करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है।

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