भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में मांग की थी कि अयोध्या में विवादित ढांचे में पूजा करने दी जाए और इस मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अयोध्या राम जन्म भूमि को लेकर 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें रामजन्म भूमि पर पूजा अर्चना करने की दरखास की थी। इस सिलसिले में उन्होने जल्द सुनवाई किए जाने की भी मांग की थी।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित स्थल में जबतक फैसला नहीं आता इस तरह की याचिका का कोई महत्व नहीं है।
गौरतलब है कि इससे पहले अयोध्या विवाद मामले को संविधान पीठ को भेजने संबंधी मांग पर हिंदू और मुस्लिम पक्षकार आमने-सामने आ गए। मुस्लिम पक्षकार मामले को संविधान पीठ को सौंपे जाने के पक्ष में थे, जबकि हिंदू पक्षकारों का कहना है कि यह विशुद्ध रूप से भूमि विवाद का मामला है, ऐसे में इसे बड़ी पीठ के पास भेजने का कोई औचित्य नहीं है।