आदर्श घोटाला मामले में अशोक चव्हाण को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Aazad Staff

Nation

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर अब नहीं चलेगा ‘आदर्श घोटाला’ मामले का केस।

मुम्बई: आदर्श घोटाला मामले में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में चव्हाण पर अब केस नहीं चलेगा। कोर्ट ने केस चलाने की परमिशन देने वाले गवर्नर के आदेश को खारिज कर दिया है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाला मामले में अशोक चव्हाण पर केस चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी सन 2016 में दी थी। राज्यपाल ने चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197, आईपीसी की धारा 120-बी (षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी दी थी, जब यह घोटाला सामने आया था तब चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।

बहरहाल इस मामले में चव्हाण के वकील ने कोर्ट में कहा था कि फरवरी 2016 में राज्यपाल सी.विद्यासागर राव ने सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि बदले हुए राजनीतिक माहौल के कारण मंजूरी दी थी।

गौरतलब है कि आदर्श सोसायटी महाराष्ट्र सरकार के कोलाबा में है। यह सोसायटी युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। सोसायटी बनने के कुछ सालों बाद एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि ये फ्लैट कम दामों में ब्यूरोक्रैट्स और राजनेताओं को बेचे गए. इस घोटाले का पर्दाफाश 2010 में हुआ। इस मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था।

Latest Stories

Also Read

CORONA A VIRUS? or our Perspective?

A Life-form can be of many forms, humans, animals, birds, plants, insects, etc. There are many kinds of viruses and they infect differently and also have a tendency to pass on to others.