बिहार में आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल की मछलियों की बिक्री पर फिलहाल 15 दिनों तक रोक लगा दी गई है। यह रोक पटना नगर निगम क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग ने लगाई है। अगर कोई पटना नगर निगम क्षेत्र में मछली बेचते पकड़ा गया तो 7 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही यहां मछली भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगाई गई है।
आंध्रप्रदेश और बंगाल सहित बिहार की मछली के नमूनों की जांच की गई। जांच में पाया गया है कि 10 सैंपल की जांच में मछली में हैवी मेटल पाया गया, जबकि 7 सैंपल में फॉर्मलीन की पुष्टि की गई है। यहां से आने वाली मछलियां खाने योग्ज नहीं है।
गौरतलब है कि हालही में आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल की मछलियों को पशुपालन विभाग ने कोलकाता की लैब में जांच कराया था। जांच में मछलियों में हानिकारक फॉर्मेलिन पाया गया था। इसके बाद पशुपालन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को रोक लगाने के लिए अनुशंसा की थी। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने इसपर रोक लगाई है। बता दें कि मछलियों को ताज़ा रखने के लिए कारोबारी फॉर्मेलिन का लेप लगा देते है। यह लेप आमतौर पर डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है। इसके खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा है।