लोकसभा से वस्तु और सेवाकर (GST) राज्यों को क्षतिपूर्ति संशोधन विधेयक 2017 को पारित कर दिया गया।ये कानून इस वर्ष सितंबर में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। बता दें कि सदन में इस गतीरोध के बीच इस बील को पारित किया गया। वहीं इस अवरोध के बीच बील पर संक्षिप्त चर्चा हुई।
वृत मंत्री अरुण जेटली ने कहा राज्यों को 14 फीसदी क्षतिपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विलासिता के महंगे वाहनों पर 15 फीसदी की जगह 25 फीसदी तक दर बढ़ाए जाने का अधिकार जीएसटी परिसर को मिल जाएगा।
इस विधेयक में पान मसाला,कोयला,गैस मिश्रित तेल, और तंबाकू जैसे वस्तुओं पर जीएसटी मुआवजा उप-कर की दर की सूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमती का प्रावधान है।
वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की पांच वर्षीय बचत योजनाओं पर ब्याज दर 8.3 फीसदी ही रहेगी। इनकी योजनाओं पर त्रैमासिक ब्याज दिया जाता है।
अधिसूचना के अनुसार, पीपीएफ और एनएससी पर 7.6, केवीपी पर 7.3 फीसदी ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि खाते पर अब ब्याज दर 8.3 फीसदी से घटकर 8.1 फीसदी रह जाएगी। एक से पांच साल तक के टर्म डिपोजिट पर ब्याज दर 6.6 से 7.4 फीसदी और पांच वर्षीय रिकरिंग डिपोजिट पर 6.9 फीसदी ब्याज दर रहेगी। इनमें ब्याज का भुगतान त्रैमासिक होता है।