एयरसेल मैक्‍सिस डील : चिदंबरम को कोर्ट से मिली राहत, 5 जून तक नहीं होगी कोई कारवाई

Aazad Staff

Nation

इस मामले की अगली सुनवाई अब पांच जून को होगी।

एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को राहत देते हुए 5 जून तक उनेक खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। बता दें कि इस मामले में पी. चिदंबरम ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका पर इडी से पांच जून तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश जदिया है कि पांच जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसके तहत चिदंबरम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पांच जून तक जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल - मैक्सिस मामले में वर्ष 2011 और 2012 में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर दो मामलों में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दी हुई है। ईडी ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली कार्ती की याचिका पर बहस करने के लिए समय मांगा था जिसके बाद कार्ति को अदालत से राहत मिली।

Latest Stories

Also Read

CORONA A VIRUS? or our Perspective?

A Life-form can be of many forms, humans, animals, birds, plants, insects, etc. There are many kinds of viruses and they infect differently and also have a tendency to pass on to others.