एयरसेल-मैक्सिस डील: कोर्ट से पी चिदंबरम व कार्ति चिदंबरम को राहत

Aazad Staff

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7 अगस्त तक गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सात अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

गौरतलब है कि अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले में वर्ष 2011 और 2012 में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दी गई थी। बता दें कि इस मामले में सीबीआई पी चिदंबरम से पूछताछ कर चुका है। इससे पहले पी. चिदंबरम ने विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी की कार्ट में इस मामले में गिरफ्तारी से राहत की अपील की थी।

बता दें कि ये मामला 2007 का है इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड एफआईपीबी को मंजूरी देने में कथित रुप से गबन किया गया है। मालूम हो की पी चिदंबरम केंद्र सरकार में मंत्री थे. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है. सीबीआई 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी से मिली अनापत्ति में कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है।

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