मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस मे सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत दी है।एयरसेल मैक्सिस केस की सुनवाई अगले साल 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में अंतरिम छूट बढ़ाई गई है। कोर्ट ने सुनवाई को भी 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को भी इस मामले के कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति पाने के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया है।
सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि केंद्र ने पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति केंद्र ने दे दी है। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
जाने क्या है मामला -
मैक्सिस मलेशिया की एक कंपनी है साल 2006 में मैक्सिस ने एयरसेल की 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली थी। बाकी की 26 फीसदी हिस्सेदारी एक भारतीय कंपनी के पास है। इन 26 फीसदी शेयर का मालिकाना हक सुनीता रेड्डी के पास है जो कि अपोलो के ग्रुप फाउंडर डॉ सी प्रताप रेड्डी की बेटियों में से एक हैं। ये डील उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ। तब देश के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को आदेश दिया था कि वो इस मामले में ए राजा के पूर्ववर्ती मंत्रियों की जांच करे।
बता दें कि ये मामला 3500 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा हुआ है। जो 2007 में उजागर हुआ। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे समेत फिलहाल 11 लोगों पर मुकदमा चल रहा है।