अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: इटली की कोर्ट ने आरोपीयों को किया बरी

Aazad Staff

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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में इटली की मिलान कोर्ट ने रक्षा और विमानन कंपनी फिनमेकेनिका के पूर्व अध्यक्ष गियूसेपे ओरसी और ब्रूनो स्पेगनोलिनी को कथित तौर पर घूस के आरोपों से किया बरी

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली कोर्ट ने भारत को बड़ा झटका दिया है। इटली की मिलान कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमैकनिका के पूर्व चीफ गिसेपी ओरसी, बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल, अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व शीर्ष अधिकारियों गियूसेपे ओरसी और ब्रूनो स्पेगनोलिनी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

इस मामले में इटली की मिलान कोर्ट ने फिनमैकनिका के पूर्व प्रमुख गिसेपी ओरसी पर इस डील में घूस देने के आरोप लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताहबिक, कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील में भ्रष्टाचार हुआ था।

आपको बता दें कि यह मामला भारत सरकार को 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर की बिक्री के 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में कथित तौर पर घूस देने के आरोप का है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर मिलान अदालत के इस फैसले से भारत में सीबीआई का केस कमजोर हो सकता है। सीबीआई इस डील के सिलसिले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत कई आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है।

गौरतलब है कि भारत को 12 लक्जरी हेलिकॉप्टर की बिक्री के मामले में 2012 में शुरू की गयी जांच के बाद ओरसी और स्पागनोलिनी पर मामला दर्ज किया गया था. भारत ने भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर आपूर्ति करने के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ जनवरी 2014 में अनुंबध खत्म कर दिया।

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