आधार के नए नियम के तहत अब अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति का आधार सत्यापन करेगी तो उसे यूआईडीएआई को शुल्क देना होगा। कंपनियों को प्रति ग्राहक २० रुपए का भुकतान करना होगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रत्येक ग्राहक-सत्यापन में आधार की सेवाएं लेने पर २० रुपए और सौदों में धन के लेनदेन की पुष्टि के लिए ५० पैसे शुल्क देना होगा। यह शुल्क कर सहित होगा। गजट अधिसूचना, आधार नियमन २०१९ के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानों और डाकघर को इन शुल्कों से मुक्त रखा गया है।
पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आधार की सुविधा के बिना एक ग्राहक के सत्यापन पर कम से कम १५० रुपए से २०० रुपए तक खर्च करना पड़ता था। लेकिन नए नियम के तहत अब २० रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क अदा करना होगा। इन शुल्कों को संबंधित बिल के १५ दिन के अंदर भुगतान करना होगा। इसके बाद शुल्क का भुगतान करने पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की चक्रबृद्धि ब्याज दर से भुगतान करना होगा। इसके साथ ही उनके आधार सत्यापन और ई-केवाईसी सेवाओं को रोक दिया जाएगा।