भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लागू किया जाएगा। बहरहाल तबतक के लिए पूराना गाइडलाइन ही लागू किया जाएगा। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग के कानून में थोड़े बदलाव किए गए है। सरकार के कानून में ये बदलाव जून 2017 को प्रकाशित गैजेट नोटिफिकेशन में सामने आया था। इसके आधार पर हालाकि, अभी ये साफ नहीं है कि अब आरबीआई नई गाइडलाइन का पालन कब से लागू होगा।
बहरहाल आरबीआई ने कहा है कि बिना आधार के बैंकों में कोई भी खाता नहीं खुल सकेगा। नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 देना होगा। आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया था, जिसमें आधार को सभी वित्तीय खातों के लिए जरूरी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था आदेश
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सभी प्रकार के खातों, इनकम टैक्स रिटर्न और मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद इनको आधार से लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चितकालीन के लिए आगे बढ़ गई थी।