7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है।
गौरतलब है कि 28 नवंबर 2001 को राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल से बढ़ा कर 60 कर दी थीं। हाईकोर्ट ने 2001 में जारी अधिसूचना के तहत रिटायरमेंट उम्र सीमा को रद्द करते हुए पुराने नियम को एक बार फिर से लागू कर दिया हैं। इस नियम के तहत रिटायरमेंट उम्र सीमा एक बार फिर से 58 साल कर दी गई है।
इलाहाबाद कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के आर्टिकल 309 का हवाला देते हुए कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर किसी नियम में बदलाव नहीं कर सकते। इस आदेश को सिर्फ विधायिका द्वारा ही बदला जा सकेगा यानी विधानसभा का प्रस्ताव लाकर ही बदला जा सकता है।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मई 2018 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने यूपी सरकार से सिफारिश की थी कि वह अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र की सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दें।