गुजरात दंगा: नरोदा पाटिया मामले में बाबू बजरंगी को जमानत

Aazad Staff

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नरोदा पाटिया दंगा मामले में दोषी बाबू बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिल गई है। बाबू बजरंगी ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। पिछले साल अप्रैल में गुजरात हाई कोर्ट ने बाबू बजरंगी को दोषी करार देते हुए उसे २१ साल की जेल की सजा सुनाई थी।

साल २००२ में हुए गुजरात दंगा मामले में दोषी बाबू बजरंगी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बाबू बजंरगी को नरोदा पटिया मामले में २१ साल की सजा हुई है। जानकारी के मुताबित कोर्ट ने बाबू बजरंगी को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी है।गुजरात पुलिस ने जनवरी महीने में कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि आरोपी बाबू बजरंगी विभिन्न बीमारियों के कारण बेहद बुरी हालत में है। बजरंगी १०० फीसदी बधिर और दृष्टिहीन होने के साथ दिल की कई बीमारियों से भी पीड़ित बताया गया है। बता दें कि बाबू बजरंगी की बाईपास सर्जरी भी हुई है।

गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया दंगे मामले में फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को १० साल की सजा सुनाई थी। इस नरसंहार में कुल ९७ लोग मारे गए और ३३ लोग जख्मी हो गए थे। बाबू बजरंगी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

बता दें कि ये मामला २८ फरवरी २००२ को अहमदाबाद के पास नरोदा पटिया इलाके में उग्र भीड़ ने ९७ लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है। मारे गए लोगों में अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। दंगे को लेकर गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी। इन्हीं दंगों के दौरान नरोदा पाटिया की घटना भी हुई थी। नरोदा पटिया इलाके में उग्र भीड़ ने ९७ लोगों की हत्या कर दी थी।

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