1984 के सिख दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन आरोपियों पर आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का आरोप है। हालांकि इस मामले में इन आरोपियों को निचली अदालत से राहत मिली थी। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार व तीनों आरोपियों को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सज्जन के अलावा जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई उनमें, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलवन खोखर शामिल हैं। वहीं इस मामले में दो अन्य आरोपियों की सजा तीन साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है।
गौरतलब है कि 31 अक्?टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। इस दौरान करीब 3000 लोगों की जान गई थी। वहीं कई लोग इस हमले में घायल हुए थे। उनकी हत्?या के एक दिन बाद दिल्?ली कैंटोनमेंट के राजनगर इलाके में 1 नवंबर, 1984 को एक ही सिख परिवार के 5 सदस्?यों की हत्?या कर दी गई थी।