जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग को मिलेगा १०% आरक्षण

Aazad Staff

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जम्मू-कश्मीर में अब आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को भी १० % आरक्षण नौकरी और शिक्षा के लिए दिया जाएगा। आरक्षण पाने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं। जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरसल केंद्र सरकार ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, २०१९ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत अब जम्मू कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में १० प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

आर्थिक रूप से पिछड़े वहीं लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना कमाई ८ लाख रुपए से कम है। इसके अलावा नगरपालिका द्वारा नोटिफाइड आवासीय प्लॉट १०९ यार्ड से कम होना ज़रूरी है। गौरतलब है कि देशभर में पहले ही सरकार ने १० %आरक्षण को लागू किया हुआ है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने कहा,?कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, २०१९ को मंजूरी दी, यह मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में ?आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों? के लिए १०% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।?

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