टीवी कलाकार करण ओबेरॉय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि एक्टर पर एक महिला के रेप का आरोप लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने करण को ५० हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस दौरान अदालत ने करण के वकील को अपने मुवक्किल की बेगुनाही के सारे सबूत २० जून तक पुलिस को सौंपने को कहा है।
बता दें कि करण पर एक महिला ने रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। करण और ये महिला साल २०१६ से रिलेशनशिप में थे। बता दें कि ३४ साल की एक महिला ने ४ मई को एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक करण ने अक्टूबर २०१७ में शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया था।
करण पर आरोप है कि उसने वीडियो भी बनाया था और महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे इस वीडियो को वायरल कर देंगे। ६ मई को करण ओबरॉय को इस मामले में अरेस्ट किया गया था और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। करण ओबेरॉय फिलहाल तलोजा जेल में हैं, उन्हें एक-दो दिन में बरी कर दिया जाएगा।