बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड पर कोर्ट में केस चलेगा। इस मामले में चंडीगढ़ के डॉक्टर सुभाष सतीजा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी एक कोठी कंपनी को रिहायश के लिए दी थी जिसमें फिलहाल दफ्तर खोल दिया गया। ऐसा होने पर स्टेट ऑफिस ने डॉ. सतीजा को 38 लाख रुपये का नोटिस भेज दिया जिसे डॉक्टर ने कंपनी से ही वसूलने का फैसला किया है।
वहीं कोर्ट ने सी.आर.पी.सी. की धारा-7 रूल 11 के तहत इसे खारिज कर दिया। डॉ. सतीजा ने ये चार्जेस कंपनी से वसूलने के लिए जिला अदालत में सिविल सूट फाइल किया था। इसे डिसमिस करने के लिए कंपनी ने जिला अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की थी। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। बता दें कि कंपनी के मुताबिक सतीजा अपनी इस कोठी को बेचना चाहते थे लेकिन जब इस्टेट ऑफिस ने उन पर 38 लाख रुपये बकाया बता दिया तो उन्होंने कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया गया