कुमार सानू पर दर्ज हुआ मुकदमा, देर रात तक म्यूजिकल शो में लाउडस्पीकर बजाने का आरोप

Aazad Staff

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गायक कुमार सानू पर बिहार के मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने देर-रात प्रोग्राम में तेज आवाज के स्‍पीकर लगाए जिससे आस पास के लोगों को काफी परेशानी हुई।

जाने मानें बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू, बिहार में अपने शो के चलते कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर देर रात तक म्यूजिकल शो में लाउडस्पीकर बजाने का आरोप है।

बता दें कि मिठनपुरा के स्?कूल में सोमवार रात को गायक कुमार सानू का प्रोग्राम था। कार्यक्रम देर रात तक चला। इसी के बाद मिठनपुरा थाने में केस दर्ज करवाया गया। जो केस दर्ज करवाया गया है उसमें एफआईआर करने वाले ने आरोप लगाया है कि गायक सानू के प्रोग्राम में तेज आवाज के स्?पीकर लगाए गए थे, इस वजह से आसपास के लोगों को काफी तकलीफ हुई। वहीं मिठनपुरा थाने में इस मामले में प्रोग्राम के आयोजक अंकित कुमार के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है।

लाउडस्पीकर बजाने को लेकर क्या कहता है कानून
ध्वनि प्रदूषण (अधिनियम और नियंत्रण) कानून, 2000 जो पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के तहत आता है की 5वीं धारा लाउडस्पीकर्स और सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले यंत्रों पर मनमाने अंदाज में बजने पर अंकुश लगाता है।

इस नियम के अनुसार, सार्वजनिक और निजी स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि सीमा क्रमश:10 डेसीबल और पांच डेसीबल से अधिक नहीं होगी।

लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र बजाने के लिए प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी।

लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र रात में नहीं बजाए जा सकेंगे. इसे रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बजाने पर रोक है. हालांकि ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम, कम्युनिटी और बैंकट हॉल जैसे बंद कमरों या हॉल में इसे बजाया जा सकता है।

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