मीटू: आलोकनाथ की अंतरिम जमानत पर 31 दिसंबर को फैसला

Aazad Staff

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मीटू अभियान के तहत विंता नंदा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आलोक नाथ पर आरोप लगाया था कि 19 साल पहले टीवी के बहुचर्चित कलाकार आलोक नाथ ने उनके साथ रेप किया था। हालांकि आलोकनाथ ने इन आरोपों का खंडन किया है।

मीटू अभियान के तहत रेप के आरोपों में घिरे अभिनेता आलोक नाथ की अग्रिम जमानत याचिका की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इस मामले में 31 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। रेप का आरोप झेल रहे आलोक की अग्रिम जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आने वाला था लेकिन अब इस फैसले को 31 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले पर 26 दिसंबर को सुनवाई की गई थी।

इस मामले को लेकर आलोक नाथ के वकील ने 13 दिसंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसका विंता नंदा की वकील ने पुरजोर विरोध किया था। मामले में हुई बहस के दौरान आलोक नाथ के वकील ने सभी आरोपों को गलत बताया लेकिन विंता नंदा के वकील ने कहा कि अगर आलोक पर लगे आरोप सही नहीं हैं तो वो कानून का सामना करने से क्यों डर रहे हैं?

बता दें कि विंता नंदा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये आरोप लगाया था कि 19 साल पहले आलोक नाथ ने उनके साथ रेप किया था। हालांकि, इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए आलोक नाथ ने विंता नंदा पर मानहानि का केस भी किया था। विंता ने आलोक पर नशा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद 21 नवंबर को मुंबई पुलिस ने आलोक नाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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